बदलेगा कर्ज के महत्वपूर्ण नियम, कर्जदारों को सीधे लाभ मिलेगा, बैंकों ने मनमानी की तो हर दिन ग्राहक को मिलेंगे 5000-लोन से सम्बंधित RBI का नया नियम | rbi new rule for loan
आरबीआई ने कर्जदारों को राहत देते हुए गिरवी रखे गए सामान के दस्तावेज में बदलाव किया है। अब बैंक कई महीनों तक गिरवी दस्तावेज रिकॉर्ड नहीं रख सकेंगे। आरबीआई ने इसके लिए समय निर्धारित किया है।
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लोन से सम्बंधित RBI का नया नियम
बदलेगा कर्ज के महत्वपूर्ण नियम, कर्जदारों को सीधे लाभ मिलेगा, बैंकों ने मनमानी की तो हर दिन ग्राहक को मिलेंगे 5000
आरबीआई ने कर्जदारों को राहत देते हुए गिरवी रखे गए सामान के दस्तावेज में बदलाव किया है। अब बैंक कई महीनों तक गिरवी दस्तावेज रिकॉर्ड नहीं रख सकेंगे। आरबीआई ने इसके लिए समय निर्धारित किया है।
नई दिल्ली अगर आपके पास घर या किसी अन्य कर्ज है, तो आपके लिए एक छोटी सी खुशखबरी है। अब आप लोन चुकता करने के 30 दिन के अंदर गिरवी रखे गए सामान का विवरण आपको वापस मिलेगा। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थानों (एनबीएफसी) के लिए कुछ नए नियम बनाए हैं। 1 दिसंबर 2023 से नियम लागू होंगे। 13 सितंबर को आरबीआई ने एक नोटिफिकेशन में इसकी घोषणा की है।
आरबीआई, बैंक और एनबीएफसी ने कहा कि ग्राहक को उन चल-अचल संपत्ति के दस्तावेजों को कर्ज चुकता होने के 30 दिन के अंदर लौटाना होगा। तब तक, हर बैंक और एनबीएफसी अपने-अपने समय और तरीके से कर्जदारों को दस्तावेज देते थे। ग्राहकों को इससे बहुत असंतोष हुआ। इसे देखते हुए रिज़र्व बैंक ने नए नियम बनाए हैं। होम लोन अक्सर घर को ऋण देता है। वहीं, पर्सनल लोन के लिए सिक्योरिटीज, शेयर या बैंक इंश्योरेंस पॉलिसी को गिरवी रखते हैं।
और क्या परिवर्तन होगा?
आरबीआई के आदेश यह कहते हैं कि अगर कर्जदाता 30 दिन के अंदर ऋणी को दस्तावेज नहीं वापस करता है, तो ऋणी को हर दिन 5000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। यह धन सीधे कर्जदार को मिलेगा। ग्राहक को दस्तावेजों को उस शाखा से कलेक्ट करना चाहिए जहां लोन जारी किया गया है या किसी भी अन्य ब्रांच से जहां दस्तावेज मौजूद हैं। बैंक यह सुनिश्चित करेंगे कि दस्तावेज कानूनी वारिस के हाथों में आसानी से पहुंच जाएं अगर कर्जदार मर जाता है।
ऐसे भी मिलेगा फायदा
दस्तावेज में रिटर्न करने की तारीख और स्थान को लोन सेंक्शन में लिखा जाना चाहिए। अगर दस्तावेज को कोई चोट लगती है तो कर्जदाता यह सुनिश्चित करेगा कि ग्राहक को सर्टिफाइड-डुप्लीकेट कागजात बिना किसी अतिरिक्त खर्च के उपलब्ध कराया जाएगा। इसके बावजूद, इस मामले में अवधि और 30 दिन बढ़ जाएगी। अब बैंकों और एनबीएफसी को दस्तावेज लौटाने के लिए 60 दिन का समय मिलेगा, अगर नहीं तो हर दिन 5000 रुपये का जुर्माना लगेगा।
Writter: Anil Chaudhary